अब हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2021 से ये नियम लागू कर दिया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूर कर लिया गया है।
अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से फ्रंट सीट (ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट) के लिए एयरबैग जरूरी तौर पर लगाने होंगे। भारत सरकार कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने पर काफी समय से काम कर रही थी।
वहीं पुराने मॉडल पर यह नियम 31 अगस्त 2021 से लागू होगा। बता दें कि वाहन मानकों पर शीर्ष टेक्निकल कमेटी ने एयरबैग लगाए जाने पर मुहर लगाई थी।
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