दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। इस मामले में तीन लोग आरोपी बनाए गए थे। जिनमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर बहस शुक्रवार यानी 26 मार्च को होगी। वहीं, अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया है।
दोनो आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 34, 120B, 366, 511 में दोषी करार दिया है। इस मामले में तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी किया किया गया है। अज़हरुद्दीन पर तौसीफ को हथियार सप्लाई करने का आरोप था, बता दें पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे बीच सड़क पर तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता को सिर में गोली मार दी थी।
बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की हत्या मामले की सुनवाई इससे पहले सोमवार को न्यायाधीश सतराज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के छह वकीलों के बीच करीब चार घंटे तक जमकर बहस हुई। दोनों ही पक्ष अपने आप को सही ठहराने की कोशिश में जुटे रहे थे।
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