अगर आप कार में अकेले हैं, तब भी मास्क पहनना जरूरी है। वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात कही है। इससे स्पष्ट है कि कार में अकेले होने के दौरान भी अब मास्क पहनना जरूरी होगा वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है।
बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाने पर चालान पर फैसला देते हुए कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा।
राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के 5100 नए मामले आए जो पिछले साल 27 नवंबर के बाद , एक दिन में यहां सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। पिछले साल 27 नवंबर को शहर में 5,482 मामले सामने आये थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गयी।